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हरियाणा में किन 20 जिला पालिका आयुक्तों के नए पद हुए सृजित?

हरियाणा सरकार ने जिला पालिका आयुक्तों के 20 नए पद सृजित किए हैं। ये फैसला जमीनी स्तर पर और अधिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर सभी जिलों में एक जिला पालिका आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। चरखी दादरी जिले को भिवानी जिले के साथ जोड़ा जाएगा।

जिला पालिका आयुक्तों की शक्तियों का उल्लेख करते हुए अग्रवाल ने बताया कि वे उपायुक्तों की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि डेलिगेशन आदेशों में दिया गया है।

इसके अलावा, वे अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले पालिका निकायों का अधीक्षण, नियंत्रण और निगरानी भी करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला पालिका आयुक्त सरकारी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य संबंधित विभागों / कार्यालयों के साथ-साथ जिला प्रशासन के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे।

उन्होंने बताया कि वे राज्य सरकार की योजनाओं या कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा पालिका निकायों को सौंपी गई अन्य गतिविधियों के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का भी निरीक्षण करेंगे और बतौर पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित पालिकाओं के अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ मामलों या शिकायतों पर सीधे तौर पर संज्ञान लेंगे।

इसके अलावा, वे संबंधित पालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) पर टिप्पणी भी देंगे। अग्रवाल ने बताया कि जिला पालिका आयुक्त कार्यालय के मुखिया होंगे और संबंधित जिलों में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नगर परिषदों और नगर पालिकाओं से संबंधित सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में प्रत्येक कार्य या परियोजना के लिए 50 लाख रुपये तक के विकास कार्यों/ परियोजनाओं को मंजूरी देने और 50 लाख रुपये तक की दर स्वीकृति (रेट अप्रूवल) देने का अधिकार दिया गया है। वे 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के मामलों को अपनी सिफारिशों के साथ निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजेंगे।