केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर बड़ी राहत देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

नई व्यवस्था के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के नाइड ड्यूटी अलाउंस का कैलकुलेशन विशेष ग्रेड पे के आधार पर नहीं किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इस नए नियम से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी।
सरकार के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच की ड्यूटी को नाइट शिफ्ट माना जाएगा।
इस पर ही नाइट ड्य़ूटी अलाउंस की गणना की जाएगी।
नाइट ड्यूटी के दौरान प्रति एक घंटे की ड्यूटी पर 10 मिनट का वेटेज भी मिलेगा।
ड्यूटी अलाउंस को सरकार कैलकुलेट किस तरह से करेगी। आदेश के मुताबिक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के जोड़ को 200 से भाग दिया जाएगा।
नाइट ड्यूटी जॉइन करने के दिन जो बेसिक सैलरी होगी, उसके आधार पर ही नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेट होगा।