देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के चलते परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। विभाग की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए लगातार पिछले कई समय से नियमों में बदलाव किया गया है और कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अब परिवहन विभाग ने बाइक की सवारी करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

अब ड्राइवर की सीट के पीछे दोनों ओर हैंड होलड लगा होना चाहिए। हैंड होलड लगाने का मकसद पीछे बैठने वाली सवारी की सेफ्टी से है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिये के बांयी तरफ कम से कम आधे हिस्से को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक उपकरण लगा होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वाली सवारी के कपड़े पिछले पहिए में न उलझे।
बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के भी निर्देश
मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो ड्राइवर के अलावा कोई दूसरी सवारी को बाइक पर बैठने की इजाजत नही होगी। कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी।